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15 बिजली बिल बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित

कई रसूखदार भी नहीं कर सके बिजली का बिल जमा

हुई ——————————————————
दतिया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा महाप्रबंधक मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रतिवेदन के आधार पर जिले में बिजली बिल बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर श्री वानखड़े द्वारा बकायादारों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे एवं बकाया राशि जमा कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।परन्तु बकायादारों द्वारा कोई भी बकाया राशि जमा नहीं कराई गई।महाप्रबंधक के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम डोंगरपुर निवासी अरविन्द यादव पिता जयेन्द्र सिंह यादव पर 2 लाख 19 हजार 7 रूपये, बानौली निवासी लक्ष्मीनाराण दांगी पतिा मुकुन्दी लाल पर 2 लाख 90 हजार 696 रूपये, ग्राम सीतापुर निवासी पूरन सिंह परमार पिता सुमन्त पर 2 लाख 36 हजार 123 रूपये, आशाराम राय पिता रामप्रसाद महाजन पर 2 लाख 28 हजार 408 रूपये, ग्राम गढ़ी निवासी नंदकिशोर पिता हल्कू पर 4 लाख 66 हजार 472 रूपये, दतिया शहर निवासी अभिषेक बबेले पिता प्रदीप बबेले पर 1 लाख 24 हजार 394, अरविन्द दांगी पित घनश्याम दांगी पर 2 लाख 2 हजार 983 रूपये, रहुल पुरोहित पिता महेश पुरोहित पर 2 लाख 65 हजार 435, गौरव दांगी पिता श्री कृष्णकांत दांगी पर 7 लाख 97 हजार 164 रूपये, श्रीनाथ पटैरिया पिता स्वर्गीय महेश प्रकाश पटैरिया पर 1 लाख 57 हजार 781 रूपये, रोहित शर्मा पिता स्वर्गीय महेश चंद्र शर्मा पर 1 लाख 82 हजार 585 रूपये, संतोष सिंह यादव पिता बाबू लाल यादव पर 6 लाख 62 हजार 50 रूपये, ग्राम गुदरया बसई निवासी रामदयाल पिता दरयाब लोधी पर 1 लाख 61 हजार 15 रूपयेे, परवत सिंह पिता भेरो पर 2 लाख 17 हजार 632 रूपये, ग्राम एरई निवासी बृजकिशेर पिता नारायणदास कर्मी पर 1 लाख 64 हजार 355 रुपए विद्युत राशि बकाया है। जिसका भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसे बकायेदार लोक शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।लोक व्यवस्था, जनहित एवं विधिक प्रावधानों के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वानखेड़े द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) के अंतर्गत कानून का पालन नहीं करने अथवा सरकारी बकाया चुकाने में लापरवाही करने पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए । साथ ही आदेशित किया कि संबंधित शस्त्रधारक अपना शास्त्र तत्काल थाने में जमा करवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री वानखड़े द्वारा साफ चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में भी बिजली चोरी या बकाया राशि का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी

अनुराग सिंह✍️

 

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